PM Kusum UP: Login, Apply Online, Registration, Status Check @pmkusum.up.gov.in

पीएम कुसुम योजना उत्तर प्रदेश (PM-KUSUM Yojana UP) केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसे Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, डीजल पर निर्भरता कम करना और सोलर ऊर्जा के माध्यम से खेती में irrigation सुविधा उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश में यह योजना pmkusum.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से चलाई जा रही है, जहां किसान standalone solar water pumps लगवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत सब्सिडी मिलती है, जिससे किसानों को सोलर पंप कम लागत में मिल जाता है।

इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkusum.up.gov.in पर जाएं। वहां New Registration या Apply Online विकल्प चुनकर अपना registration करें। Login करने के बाद आवेदन फॉर्म में नाम, मोबाइल नंबर, खेत का विवरण, पंप क्षमता आदि डिटेल्स भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। Application status check करने के लिए Track Application सेक्शन में Application No. और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर आसानी से स्टेटस देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन या जिला नोडल ऑफिसर से संपर्क करें।

☀️ PM Kusum UP

Solar Pump Scheme – Uttar Pradesh Portal

⚡ Quick Services

🔗 PM Kusum Components

📌 How to Apply

  • 1️⃣Visit PM Kusum UP Portal
  • 2️⃣Click on “Apply Online” or Register
  • 3️⃣Fill farmer details and land information
  • 4️⃣Upload required documents
  • 5️⃣Select pump capacity and component
  • 6️⃣Submit application and note ID

🎯 Key Benefits

  • 60% Subsidy on Solar Pump
  • 30% Bank Loan Support
  • Only 10% Farmer Contribution
  • Free Electricity from Solar
  • 25 Years Pump Warranty
  • Increased Farm Income

PM-KUSUM Yojana UP Overview

कंपोनेंटक्या बनाया/लागू होता हैमुख्य लाभार्थी / किसके द्वारा लागूक्षमता / प्रकारशुरू होने की तिथिअंतिम तिथि / लक्ष्य पूरा होने की डेडलाइनउत्तर प्रदेश में मुख्य स्थिति (2025-2026 तक)सब्सिडी (केंद्र + राज्य)
Component-ADecentralized Grid-Connected Solar Power Plants (बारिश/बंजर जमीन पर)किसान, FPO, Cooperative, Panchayat, Developer500 kW से 2 MW (कुछ मामलों में 4 MW तक)मार्च 201931 मार्च 2026बहुत कम इंस्टॉलेशन, धीमी प्रगतिकेंद्र 30%, राज्य अलग से, बाकी किसान/डेवलपर
Component-BStandalone (Off-Grid) Solar Agriculture Water PumpsIndividual किसान7.5 HP तक सोलर पंपमार्च 201931 मार्च 2026सबसे अच्छी प्रगति, हजारों पंप लगे, 30,000+ का टारगेट (2025-26)केंद्र 30%, राज्य 30%, किसान 40% (कुछ में बेहतर)
Component-CSolarisation of Grid-Connected Agriculture Pumps (Individual या Feeder Level)Individual किसान या DISCOM/Feeder स्तर7.5 HP तक मौजूदा पंप की सोलराइजेशनमार्च 2019 (C-2 बाद में)31 मार्च 2026मध्यम प्रगति, C-1 (Individual) पर फोकस, अलग पोर्टल चल रहा हैकेंद्र 30%, UP में ST/SC के लिए 70%+ अतिरिक्त, अन्य 60%+ राज्य सब्सिडी

What is PM Kusum Yojana UP?

PM-KUSUM यानी Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyaan एक केंद्रीय सरकारी योजना है, जिसे Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) ने मार्च 2019 में शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सोलर ऊर्जा से जोड़ना, सिंचाई के लिए डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण करना है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक चलेगी।

उत्तर प्रदेश में इस योजना को UPNEDA (Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency) लागू करती है। मुख्य फोकस standalone solar agriculture pumps (Component-B) पर है, जहां किसानों को सोलर पंप बहुत सब्सिडी पर मिलते हैं।

What is PM Kusum Yojana UP?

PM Kusum Yojana UP योजना की पात्रता और आवश्यक मानदंड

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM Yojana) उत्तर प्रदेश में किसानों को सोलर पंप, ग्रिड-कनेक्टेड पंपों का सोलराइजेशन और सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए भारी सब्सिडी देती है। यह योजना MNRE (Ministry of New and Renewable Energy) द्वारा चलाई जाती है और उत्तर प्रदेश में UPNEDA (Uttar Pradesh New & Renewable Energy Development Agency) और कृषि विभाग के माध्यम से लागू होती है।

योजना के मुख्य तीन कंपोनेंट हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फोकस Component B (स्टैंडअलोन सोलर पंप) और Component C (ग्रिड कनेक्टेड पंप सोलराइजेशन) पर रहता है।

उत्तर प्रदेश में PM KUSUM योजना की पात्रता (Eligibility Criteria)

सामान्य पात्रता (लगभग सभी कंपोनेंट के लिए)

  • आवेदक भारतीय नागरिक और किसान होना चाहिए।
  • आवेदक के नाम पर कृषि भूमि (agricultural land) का स्वामित्व होना अनिवार्य है।
  • भूमि का खतौनी/गाटा ऑनलाइन सत्यापित होना चाहिए (UP Bhulekh से लिंक होता है)।
  • छोटे और सीमांत किसान (small & marginal farmers) को प्राथमिकता दी जाती है।
  • SC/ST, वनटांगिया, मुसहर जाति के किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलता है।

कंपोनेंट के अनुसार विशेष पात्रता

  1. Component B — स्टैंडअलोन सोलर पंप (ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में डीजल पंप की जगह)
    • कृषि भूमि पर बोरवेल/ट्यूबवेल होना चाहिए।
    • पंप क्षमता सामान्यतः 3 HP से 10 HP तक (अधिकांशतः 7.5 HP तक)।
    • ग्रिड कनेक्शन न होने वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता।
    • न्यूनतम भूमि की कोई सख्त शर्त नहीं, लेकिन सिंचाई योग्य खेत होना चाहिए।
  2. Component C — ग्रिड-कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप का सोलराइजेशन (Component C-1 & C-2)
    • किसान के पास पहले से ग्रिड से जुड़ा कृषि पंप होना चाहिए।
    • सोलर PV क्षमता पंप क्षमता के दोगुनी तक लगाई जा सकती है।
    • UP में विशेष सब्सिडी:
      • सामान्य किसानों को राज्य से अतिरिक्त 60% सब्सिडी।
      • ST, वनटांगिया, मुसहर वर्ग के किसानों को राज्य से 70% सब्सिडी (केंद्र की सब्सिडी के अतिरिक्त)।
      • किसान को केवल 10% राशि देनी पड़ती है।
    • पंप क्षमता सामान्यतः 7.5 HP तक
  3. Component A — ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्लांट (कम आम UP में)
    • 1 MW के लिए लगभग 4-5 एकड़ भूमि।
    • भूमि सब-स्टेशन से 5-10 किमी के दायरे में होनी चाहिए।
    • व्यक्तिगत किसान, किसान समूह, FPO, पंचायत, सहकारी समिति पात्र।

उत्तर प्रदेश में हालिया अपडेट (2025-2026)

  • उत्तर प्रदेश में Component C-1 (ग्रिड कनेक्टेड पंप सोलराइजेशन) के लिए पोर्टल — https://upnedakusumc1.in/
  • हाल ही में (नवंबर-दिसंबर 2025) 40,000+ सोलर पंप लगाने का टारगेट था, जिसमें आवेदन खुले थे।
  • चुने गए किसानों को ₹5,000 टोकन मनी जमा करनी पड़ती है।
  • गलत दस्तावेज या जानकारी पर आवेदन निरस्त हो जाता है।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

  • आधार कार्ड
  • किसान का फोटो
  • भूमि का खतौनी/गाटा/भू-स्वामित्व प्रमाण (UP Bhulekh से)
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • पंप/बोरवेल का विवरण (यदि लागू हो)
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/वनटांगिया/मुसहर के लिए)
  • मोबाइल नंबर (OTP के लिए)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और पंजीकरण चरण

उत्तर प्रदेश में PM-KUSUM योजना के तहत आवेदन मुख्य रूप से कंपोनेंट B (स्टैंडअलोन सोलर पंप) और कंपोनेंट C (ग्रिड-कनेक्टेड पंप सोलराइजेशन) के लिए होता है। प्रक्रिया अलग-अलग कंपोनेंट के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और पंजीकरण चरण

महत्वपूर्ण नोट (2026 की स्थिति के अनुसार)

  • कंपोनेंट B (ऑफ-ग्रिड/स्टैंडअलोन सोलर पंप) के लिए आवेदन अक्सर agriculture.up.gov.in या UPNEDA पोर्टल पर खुलते हैं।
  • कंपोनेंट C-1 (ग्रिड कनेक्टेड पंप सोलराइजेशन) के लिए मुख्य पोर्टल — https://upnedakusumc1.in/
  • कंपोनेंट C-2 (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के लिए — https://upnedakusumc2.in/
  • राष्ट्रीय पोर्टल — https://pmkusum.mnre.gov.in/ (यहाँ से राज्य चुनकर आगे बढ़ें)
  • आवेदन हमेशा आधिकारिक वेबसाइट से ही करें। फर्जी ऐप/साइट से सावधान रहें।

कंपोनेंट C-1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया (सबसे आम UP में)

यह प्रक्रिया upnedakusumc1.in पर आधारित है:

  1. पोर्टल पर जाएँhttps://upnedakusumc1.in/ खोलें।
  2. नया पंजीकरण (New Registration)
    • होम पेज पर “Click Here For New Registration” या “Register” बटन पर क्लिक करें।
    • आवश्यक जानकारी भरें:
      • किसान का नाम (Farmer’s Name)
      • मोबाइल नंबर (Mobile No.)
      • कैप्चा कोड
    • Register बटन दबाएँ।
  3. OTP सत्यापन
    • आपके मोबाइल पर OTP आएगा।
    • OTP डालकर मोबाइल नंबर वेरिफाई करें।
    • सफल वेरिफिकेशन के बाद: → User ID और ऑटो-जनरेटेड पासवर्ड आपके मोबाइल पर SMS से आएगा।
  4. लॉगिन करें
    • User ID, Password और कैप्चा डालकर Login करें।
    • पहली बार लॉगिन पर पासवर्ड बदलना अनिवार्य है (सुरक्षा के लिए)।
  5. आवेदन फॉर्म भरें
    • लॉगिन के बाद “Apply” या “New Application” विकल्प चुनें।
    • निम्नलिखित विवरण भरें:
      • किसान का नाम, पिता का नाम
      • मोबाइल नंबर
      • श्रेणी (General/SC/ST/वनटांगिया/मुसहर)
      • पंप मीटर्ड है या अन-मीटर्ड
      • पंप की क्षमता (HP में, जैसे 5 HP, 7.5 HP आदि)
      • खेत/भूमि का विवरण (खतौनी, गाटा नंबर आदि)
      • बैंक खाता विवरण
    • सभी जानकारी सही-सही भरें।
  6. दस्तावेज अपलोड करें
    • आधार कार्ड
    • खतौनी/भू-स्वामित्व प्रमाण (UP Bhulekh से)
    • बैंक पासबुक कॉपी
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST/वनटांगिया/मुसहर)
    • पुराने पंप का बिल/प्रमाण (Component C के लिए)
  7. आवेदन सबमिट करें
    • फॉर्म चेक करके Submit करें।
    • आवेदन संख्या (Application ID) नोट कर लें।
    • कुछ मामलों में ₹5,000 टोकन मनी जमा करनी पड़ती है (चयन के बाद)।
  8. स्थिति ट्रैक करें
    • लॉगिन करके Application Status देख सकते हैं।
    • चयन होने पर ई-लॉटरी/सूचना SMS/पोर्टल पर आएगी।
    • किसान अंश (10%) जमा करने के बाद इंस्टॉलेशन शुरू होता है।

कंपोनेंट B (स्टैंडअलोन सोलर पंप) के लिए प्रक्रिया

  • मुख्य रूप से https://agriculture.up.gov.in/ पर “सोलर पंप बुकिंग” सेक्शन में आवेदन खुलता है।
  • 2025-26 में आवेदन 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक खुले थे (ई-लॉटरी सिस्टम)।
  • प्रक्रिया लगभग समान है: पंजीकरण → फॉर्म भरना → दस्तावेज अपलोड → सबमिट।
  • चयन ई-लॉटरी से होता है।

राष्ट्रीय पोर्टल से आवेदन (यदि राज्य पोर्टल काम न करे)

  1. https://pmkusum.mnre.gov.in/ पर जाएँ
  2. अपना राज्य (Uttar Pradesh) चुनें
  3. कंपोनेंट चुनें (A/B/C)
  4. रजिस्ट्रेशन → फॉर्म भरें → दस्तावेज अपलोड करें

PM-KUSUM yojana UP Status check

PM-KUSUM योजना उत्तर प्रदेश में आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें

उत्तर प्रदेश में PM-KUSUM योजना की आवेदन स्थिति चेक करने के लिए मुख्य रूप से दो पोर्टल इस्तेमाल होते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस कंपोनेंट (B या C-1/C-2) के तहत आवेदन किया था।

1. स्टैंडअलोन सोलर पंप (Component B / सामान्य सोलर पंप योजना) के लिए

यह सबसे आम है और ज्यादातर किसान इसी के तहत आवेदन करते हैं।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

  1. ऊपर दिए गए लिंक पर जाएँ।
  2. Application No. (आवेदन संख्या) डालें। (यह आवेदन करते समय मिली थी, SMS या पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है।)
  3. Consumer Mobile No. (आपका मोबाइल नंबर जो आवेदन में रजिस्टर्ड था) डालें।
  4. Submit या Track बटन दबाएँ।
  5. स्क्रीन पर आपकी आवेदन की पूरी डिटेल और स्टेटस दिखेगी, जैसे:
    • Registered
    • Under Verification
    • Selected / Lottery में चुना गया
    • Token Money Paid
    • Installer Assigned
    • Pump Installed
    • Rejected (कारण के साथ)

2. ग्रिड-कनेक्टेड पंप सोलराइजेशन (Component C-1) के लिए

  • आधिकारिक पोर्टल: https://upnedakusumc1.in/
  • लॉगिन करके स्टेटस चेक करें:
    1. पोर्टल पर जाएँ।
    2. Login करें (User ID और Password जो रजिस्ट्रेशन के समय मिला था)।
    3. Dashboard में “My Application”, “Application Status” या “Track Application” विकल्प पर क्लिक करें।
    4. वहाँ आपकी आवेदन की वर्तमान स्थिति, दस्तावेज स्टेटस, चयन/लॉटरी रिजल्ट आदि दिखेगा।

3. Component C-2 (Feeder Level Solarization) के लिए

  • पोर्टल: https://upnedakusumc2.in/
  • प्रक्रिया लगभग C-1 जैसी ही है → लॉगिन करके Application Status देखें।

4. राष्ट्रीय पोर्टल से सामान्य जानकारी / ओवरव्यू

  • वेबसाइट: https://pmkusum.mnre.gov.in/
  • यहाँ उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों की कुल प्रगति (Achievement Dashboard) देख सकते हैं।
  • व्यक्तिगत आवेदन स्टेटस यहाँ नहीं चेक होता, लेकिन योजना की लेटेस्ट अपडेट और दिशानिर्देश मिल जाते हैं।

सब्सिडी और वित्तीय सहायता विवरण

उत्तर प्रदेश में PM-KUSUM योजना के तहत सब्सिडी केंद्र सरकार (MNRE), राज्य सरकार (UPNEDA/कृषि विभाग) और किसान के बीच बंटती है। उत्तर प्रदेश में कंपोनेंट B और कंपोनेंट C पर सबसे ज्यादा फोकस है, और राज्य सरकार ने किसानों के लिए अतिरिक्त भारी सब्सिडी दी हुई है, खासकर Component C में।

1. कंपोनेंट B – स्टैंडअलोन सोलर पंप (ऑफ-ग्रिड / डीजल पंप की जगह)

  • पंप क्षमता: सामान्यतः 3 HP से 7.5 HP तक
  • सब्सिडी संरचना (सामान्य राज्यों में):
    • केंद्र सरकार: 30% (बेंचमार्क लागत या टेंडर लागत में से कम पर)
    • राज्य सरकार: 30% (उत्तर प्रदेश में लागू)
    • किसान का योगदान: 40% (बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध)
  • विशेष क्षेत्रों (NE राज्य, J&K आदि) में केंद्र 50% देता है, लेकिन UP में सामान्य 30% + 30%।
  • लाभ: डीजल पर सालाना ₹50,000–₹60,000 तक की बचत।

2. कंपोनेंट C-1 – ग्रिड-कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप का सोलराइजेशन (Individual Pump Solarization)

यह उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है।

  • सब्सिडी संरचना (उत्तर प्रदेश विशेष):
    • केंद्र सरकार: 30% (CFA – Central Financial Assistance)
    • राज्य सरकार (UP):
      • सामान्य किसान: अतिरिक्त 60% सब्सिडी
      • SC/ST, वनटांगिया, मुसहर जाति के किसान: अतिरिक्त 70% सब्सिडी
    • किसान का योगदान: केवल 10% (कुल लागत का)
  • कुल सब्सिडी: 90% (सामान्य किसान के लिए) या 100% (विशेष वर्ग के लिए) तक पहुंच सकती है।
  • सोलर क्षमता: पंप क्षमता के दोगुनी तक (जैसे 7.5 HP पंप पर 15 kW तक)।
  • अतिरिक्त लाभ: अतिरिक्त बिजली ग्रिड में बेचकर कमाई संभव (राज्य में PPA दर तय)।
  • पोर्टल: https://upnedakusumc1.in/

3. कंपोनेंट C-2 – फीडर लेवल सोलराइजेशन (Feeder Level Solarization)

  • यह बड़े स्तर पर होता है (पूरे फीडर/ट्रांसफार्मर का सोलराइजेशन)।
  • मुख्य रूप से डेवलपर/कंपनी द्वारा किया जाता है, किसान भूमि लीज पर देते हैं।
  • सब्सिडी:
    • केंद्र: CFA + VGF (Viability Gap Funding) – लगभग ₹1.05 करोड़/MW CFA + ₹50 लाख/MW VGF (कुल ~₹1.55 करोड़/MW तक सरकारी सहायता)
    • किसान: भूमि लीज पर देने पर लीज रेंट (प्रति एकड़ हजारों रुपये सालाना) + पानी बचत पर अतिरिक्त प्रोत्साहन
  • किसान को सीधे पंप सोलराइजेशन में कम योगदान, लेकिन लंबे समय तक स्थिर बिजली और आय।
  • पोर्टल: https://upnedakusumc2.in/

4. कंपोनेंट A – ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट (1 MW तक)

  • केंद्र: 30% CFA (₹1.05 करोड़/MW तक)
  • विशेष क्षेत्र: 50% (₹1.75 करोड़/MW तक)
  • UP में राज्य अतिरिक्त सहायता कम, लेकिन किसान भूमि देकर लीज रेंट (₹20,000–₹80,000/एकड़/वर्ष) कमा सकते हैं।
  • शेष राशि बैंक लोन/निजी निवेश से।

Helpline

यहाँ उत्तर प्रदेश में PM-KUSUM योजना से संबंधित मुख्य आधिकारिक हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी दी गई है (2026 की नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार):

राष्ट्रीय स्तर (MNRE – केंद्र सरकार) – सभी राज्यों के लिए लागू

  • टोल-फ्री नंबर: 1800-180-3333 (यह सबसे आम और आधिकारिक हेल्पलाइन है। योजना की सामान्य जानकारी, शिकायत, स्टेटस, दिशानिर्देश आदि के लिए इस्तेमाल करें।)
  • ईमेल: pmkusum-mnre[at]gov[dot]in
  • आधिकारिक पोर्टल: https://pmkusum.mnre.gov.in/

उत्तर प्रदेश विशेष (UPNEDA / कृषि विभाग)

  • कंपोनेंट C-1 (ग्रिड-कनेक्टेड पंप सोलराइजेशन) के लिए:
    • टोल-फ्री शिकायत / जानकारी नंबर: 1800-180-0005 (यह UPNEDA द्वारा दिया गया है – सिस्टम की शिकायत, KUSUM C-1 योजना की जानकारी, डिवाइस आदि के लिए।)
    • पोर्टल: https://upnedakusumc1.in/ → Contact Us सेक्शन में जाकर देखें।
  • सामान्य UPNEDA हेल्पलाइन (सौर ऊर्जा योजनाओं के लिए):
    • टोल-फ्री शिकायत नंबर: 1800-180-0005
    • अन्य संबंधित हेल्पलाइन (सौर छत योजना आदि): 155243 (PM Surya Ghar से जुड़ा, लेकिन UPNEDA द्वारा संचालित)

जिला-स्तरीय संपर्क (Component B – स्टैंडअलोन सोलर पंप)

  • अपने जिले के नोडल अधिकारी (ज्यादातर जिला कृषि अधिकारी) से संपर्क करें।
  • सूची देखें: https://pmkusum.up.gov.in/UP/contact.html (यहाँ हर जिले का अधिकारी का नाम, पद, मोबाइल नंबर और ईमेल दिया गया है। उदाहरण: आगरा – 9412186115, लखनऊ क्षेत्र के लिए कृषि भवन से संपर्क।)
  • पता: कृषि भवन, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ – 226001

सलाह

  • सबसे पहले1800-180-3333 पर कॉल करें – यह राष्ट्रीय हेल्पलाइन है और UP के लिए भी गाइड कर देगी।
  • यदि आपका आवेदन Component C-1 का है तो 1800-180-0005 ट्राई करें।
  • आपका जिला बताएं (जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी आदि) तो मैं आपको उस जिले के नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर बता सकता हूँ।
  • हमेशा आधिकारिक पोर्टल से ही जानकारी लें और किसी भी फर्जी नंबर/ऐप पर पैसे न दें।